What is excise Duty? And Type of excise duty in india

11/08/2017 08:48:00 am , 0 Comments

हेल्लो everyone हमने आपको पिछले artical में बताया था की custom duty क्या है और आपको इस artical में यह बताये गे की एक्साइज duty क्या है और भारत में इस के कितने टाइप है-

What is Excise Duty

And Type of excise duty in india

एक्साइज tax या एक्साइज duty एक ऐसा tax है जो की देश के अंदर Goods के प्रोडक्शन और उसकी बिक्री पर लगाया जाता है, और अब इस tax को सेंट्रल वैल्यू एडेड tax(CENVAT) के नाम से जाना जाता है, इसकी सहायता से सरकार के लिया ज्यादा से ज्यादा Revenu Generate किया जाता है, ताकि सार्वजानिक सर्विस में उसका इस्तेमाल किया जा सके और अपने देश की इकनोमिक व्यवस्था को मजबूत बना सके, तो चलिए जानते है की एक्साइज duty के बारे में |
Excise duty की मुख्य बाते
-    एक्साइज duty 26 जनवरी 1944 को अस्तित्व सामने आया था
-    1957 के बचट में तत्कालीन वित्त मंत्री टी.टी. कृष्णामचारी ने एक्साइज duty को 400 फीसदी तक बढ़ा दिया गया था |
-    और एक्साइज duty के रेट 12% को बरकरार रखा गया

Types of excise duty in India

1.       बेसिक एक्साइज ड्यूटी: यह tax नमक को छोड़कर सभी excisable सामान पर लगाया जाता है | इस tax का आस्तित्व 1944 में आया था

2.       एडिशनल एक्साइज duty: यह tax केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच me बाटा जाता है इस tax का अस्तित्व 1944 me आया था यह tax sale tax से अलग लगाया जाता है और इस tax me आने वाले products की लिस्ट goverment डिपार्टमेंट से मिल सकती है |

3.       स्पेशल एक्साइज duty: इस tax के अंदर पूर्वे निर्धारित  कुछ special तरीके की वस्तुए आती है इन वस्तुओ का उल्लेख excise tax department से मिल जाता है |

Conclusion
किसी भी वस्तु को उत्पाद करने वाले या कर्मचारी  रख कर किसी वस्तु का उत्पाद करवाए, या फिर किसी अन्य तीसरी पार्टी से उत्पाद उत्पाद करवाए इन सब पर excise duty लगती है और यदि कोई वस्तु excise tax छुट की कटेगरी में नहीं आती तो उस पर excise duty देना जरुरी होता है और समय पर एक्साइज duty भरने पर क़ानूनी कारवाही हो सकती है और कुल excise duty के अलावा उसी रकम का 25% से 50% जुर्बाना भी भरना पड सकता है
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